: जिला जेल में बन्दियों को उनके अपील के अधिकारों से कराया रूबरू
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Sat, Jul 20, 2024
जिला जेल में बन्दियों को उनके अपील के अधिकारों से कराया रूबरू
दमोह जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद तिवारी एवम विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश धर्मेश भट्ट के निर्देशन में जिले में संचालित लीगल एड डिफेंस सिस्टम के सलाहकारों ने जेल विजिट कर बन्दियों को उनके अपील के अधिकारों से अवगत करवाया दरसल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद हाईकोर्ट एव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जेल में निरुद्ध ऐसे बन्दियों को चिन्हित करने का काम कर रही है जिन्हें 07 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है इसी तारतम्य में जिले में संचालित लीगल एड डिफेंस कॉउंसिल की टीम ने जेल विजिट कर बन्दियों से मुलाकात के उन्हें उनके अपील किये जाने के अधिकारों की जानकारी दी
चीफ लीगल डिफेंस कॉउन्सिल मनीष नगाइच ने बताया के प्रत्येक सजायाफ्ता बन्दी को उसको हुई सजा के खिलाफ अपील का अधिकार होता है और ऐसे बन्दी जो अपील करने में आर्थिक तौर पर या किसी अन्य कारण से सक्षम नहीं है उन्हें निःशुल्क अपील करवाने की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है। जेल अधीक्षक सी एल प्रजापति एवं डिप्टी चीफ मदन जैन एवं प्रेक्षा पाठक के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल कॉउन्सिल शिवानी पराशर,तुहिना मजूमदार एवम ऋचा त्रिपाठी ने प्रत्येक बन्दीयो की जेल टिकिट का अवलोकन कर हर एक बन्दी का डाटा तैयार किया व उन्हें उनको हुई सजा के विरुद्ध अपील के अधिकारों से जागरूक किया।
दमोह जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद तिवारी एवम विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश धर्मेश भट्ट के निर्देशन में जिले में संचालित लीगल एड डिफेंस सिस्टम के सलाहकारों ने जेल विजिट कर बन्दियों को उनके अपील के अधिकारों से अवगत करवाया दरसल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद हाईकोर्ट एव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जेल में निरुद्ध ऐसे बन्दियों को चिन्हित करने का काम कर रही है जिन्हें 07 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है इसी तारतम्य में जिले में संचालित लीगल एड डिफेंस कॉउंसिल की टीम ने जेल विजिट कर बन्दियों से मुलाकात के उन्हें उनके अपील किये जाने के अधिकारों की जानकारी दी
चीफ लीगल डिफेंस कॉउन्सिल मनीष नगाइच ने बताया के प्रत्येक सजायाफ्ता बन्दी को उसको हुई सजा के खिलाफ अपील का अधिकार होता है और ऐसे बन्दी जो अपील करने में आर्थिक तौर पर या किसी अन्य कारण से सक्षम नहीं है उन्हें निःशुल्क अपील करवाने की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है। जेल अधीक्षक सी एल प्रजापति एवं डिप्टी चीफ मदन जैन एवं प्रेक्षा पाठक के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल कॉउन्सिल शिवानी पराशर,तुहिना मजूमदार एवम ऋचा त्रिपाठी ने प्रत्येक बन्दीयो की जेल टिकिट का अवलोकन कर हर एक बन्दी का डाटा तैयार किया व उन्हें उनको हुई सजा के विरुद्ध अपील के अधिकारों से जागरूक किया।Tags :
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