कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में अ : कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य हो हेलमेट का उपयोग: न्यायमूर्ति श्री सप्रे
Jankranti Express
Fri, Jul 24, 2026
.कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य हो हेलमेट का उपयोग: न्यायमूर्ति श्री सप्रे

दमोह। उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने निर्देश दिए कि कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय सहित सभी शासकीय कार्यालयों में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय स्वयं यातायात नियमों के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि आमजन भी नियमों के प्रति जागरूक हों।

उन्होंने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने तथा दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने और आम नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा अभियान को निरंतर चलाया जाए और प्रत्येक स्तर पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।
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