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हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोग पकड़े गए

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हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा : हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोग पकड़े गए

Jankranti Express

Thu, Oct 15, 2026

हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोग पकड़े गए

हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोग पकड़े गए

हटा में धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोग पकड़े गए

जबलपुर के बताए जा रहे हैं सभी आरोपी, इनोवा कार से पॉकेटमारी करने का आरोप; पुलिस जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई

हटा/दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हटा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में पांच लोगों को पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है। बताए गए विवरण के अनुसार, सभी आरोपी जबलपुर के निवासी हैं। आरोप है कि यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी की गई और इसके लिए इनोवा कार का इस्तेमाल किया गया।

मामले में जिन पांच लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें प्रतीक पटेल (34), पिता राजेश पटेल, निवासी शारदा नगर, करमेता, जबलपुर; सुल्तान अंसारी (32), पिता मोहम्मद इस्रायल अंसारी, निवासी आजाद नगर, मोहरिया, थाना हनुमानताल, जबलपुर; बसील उर्फ गोलू (25), पिता मोहम्मद हनीफ, निवासी मोती नाला, थाना गोहलपुर, जबलपुर; जलील अहमद (48), पिता खलील अहमद, निवासी गजिमिया, गोहलपुर, जबलपुर; और सिरातल खान (32), पिता मोहम्मद रसीद, निवासी चारखंभा, हनुमानताल, जबलपुर के नाम बताए गए हैं।

यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल

सनातन हिंदू एकता रथ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे आयोजनों में लोगों की जेब और सामान की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। पॉकेटमारी की घटना सामने आने के बाद यह सवाल उठता है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी और श्रद्धालुओं की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई।

हालांकि, यात्रा के दौरान कितने लोगों के साथ पॉकेटमारी हुई और कथित आरोपियों से कितनी नकदी या अन्य सामान बरामद किया गया, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई पर नजर

मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज किया गया है, कितनी बरामदगी हुई है और जांच में अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। कानून के तहत आरोप सिद्ध होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटना की निष्पक्ष जांच, शिकायतों का सत्यापन और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जरूरी है। पुलिस की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद मामले की विस्तृत तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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