सुनार नदी किनारे अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हिताची मशीन : सुनार नदी किनारे अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हिताची मशीन जब्त; माइनिंग विभाग को भेजा गया पंचनामा नरसिंहगढ़
Jankranti Express
Tue, Jun 30, 2026
सुनार नदी किनारे अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हिताची मशीन जब्त; माइनिंग विभाग को भेजा गया पंचनामा
नरसिंहगढ़/बटियागढ़ (दमोह)। सुनार नदी के नरसिंहगढ़ छोटे पुल के पास ग्राम चैनपुरा एवं नरसिंहगढ़ के बीच नदी के दोनों किनारों पर कथित रूप से बिना वैध अनुमति मुरम और मिट्टी का उत्खनन किए जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके पर चल रही हिताची (पोकलेन) मशीन को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया तथा आगे की कार्रवाई के लिए मामला खनिज विभाग को भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, पाइपलाइन बिछाने के लिए नदी के बीच से रास्ता बनाने के उद्देश्य से बड़ी मशीनों से मुरम की खुदाई की जा रही थी। मौके पर मौजूद मशीन संचालकों से जब अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। उनका कहना था कि अनुमति WPIL कंपनी के पास है और वे केवल मशीन किराये पर चलाने का कार्य कर रहे हैं।
मामले की सूचना मिलने पर बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में किसी प्रकार की अनुमति उपलब्ध नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खनिज अधिकारी राजकुमार गुप्ता से चर्चा की। तहसीलदार के अनुसार खनिज विभाग की ओर से भी ऐसी कोई अनुमति जारी नहीं किए जाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके का पंचनामा तैयार किया गया।
सुनार नदी का दूसरा किनारा पथरिया विकासखंड में आने के कारण पथरिया तहसील प्रशासन को भी सूचना दी गई। नरसिंहगढ़ हल्का पटवारी कोमल सिंह मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार किया। मौके पर मौजूद एक पोकलेन मशीन, दो डंपर एवं एक जेसीबी का निरीक्षण किया गया। बटियागढ़ क्षेत्र में संचालित मशीन को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया, जबकि पथरिया क्षेत्र में मिली मशीन का पंचनामा बनाकर नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी को सुपुर्द किया गया।
सीतानगर सिंचाई परियोजना के इंजीनियर रवि दीप ने बताया कि संबंधित क्षेत्र भले ही डूब क्षेत्र में आता हो, लेकिन उत्खनन के लिए वैधानिक अनुमति आवश्यक होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके विभाग द्वारा इस कार्य के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई है।
वहीं, एसडीएम पथरिया निकित चौरसिया ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। यदि बिना अनुमति उत्खनन हुआ है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खनिज संबंधी कार्रवाई का अधिकार खनिज विभाग के पास है।
नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी रोहित त्रिवेदी ने बताया कि पटवारी द्वारा पंचनामा सौंपा गया है। मशीन मालिक ने बताया कि उसका चालक मौके से चला गया है। चालक के आने के बाद मशीन को विधिवत थाने में जमा कराया जाएगा।
उधर, खनिज अधिकारी राजकुमार गुप्ता से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।
प्रशासन द्वारा तैयार पंचनामा खनिज विभाग को भेजा जा रहा है, जिसके आधार पर मध्यप्रदेश खनिज नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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